प्रथम नागरिक ओर हम...

हम देश के नागरिक हैं।हमारे देशमें बंधारण हैं।जिसके तहत सबसे पहले नागरिक राष्ट्रपति हैं।इसके बाद दूसरा नंबर ,तीसरे....वैसे कुल मिलाकर 26 नंबर जाते हैं।इसके बाद भारत की आम जनताका हैं।
भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता हैं और 27वें नागरिक भारत की जनता, जानिए इसके बीच कौन-कौन आता है !

हाल ही में भारत के राष्ट्रपति। श्री रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति ।आज वो गुजरात से गये।राष्ट्रपति बनने के बाद उनका पहला मुकाम गुजरात बना।भारत के संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है और आम जनता 27वें स्थान पर है, तो इस बीच किनका नंबर आता है ? आपको बता दें भारत के संविधान के अनुसार एक पूरी लिस्ट तैयार की गयी है जिसमें यह बताया गया है कि पहले स्थान पर कौन है और उसके बाद 27वें स्थान तक कौन-कौन है।ये जानकारी आपको काम आएगी।

चलिए आपको पूरी लाइट दिखाते हुए बताते हैं किसका कौनसा स्थान है।

पहला नागरिक–

देश के राष्ट्रपति को पहला स्थान दिया गया है. यह परम्परा बहुत पुरानी है. इस समय भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं.

2th नागरिक–

आपको बता दें इस समय भारत के नए उप राष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू है।हमारे संविधान में इस प्रकार के किसी पद का ज़िक्र नहीं है, हालंकि उपराष्ट्रपति दूसरे नंबर पे है।उप राष्ट्रपति को जो तनखा मिलती है,वो तनखा राज्यसभाके अध्यक्ष के काम की दी जाती हैं।

3th नागरिक–

इस समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो बहुत ही कर्मठ हैं.

4th नागरिक–
राज्यपाल

5th नागरिक– 
देश के पूर्व राष्ट्रपति।
ओर पूर्व उपराष्ट्रपति को ये स्थान मिलता हैं।5th A के आधार पर पूर्व उपराष्ट्रपति को ये स्थान मिलता हैं।

6th नागरिक–
भारत का मुख्य न्यायधीश, लोकसभा का अध्यक्ष,इस समय भारत में  दूसरे वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति इस स्थान के हकदार हैं।

7th नागरिक–
केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री (संबंधित सभी राज्यों के), योजना आयोग के उपाध्यक्ष (वर्तमान ने नीति आयोग), पूर्व प्रधानमंत्री, राज्यसभा और लोकसभा में विपक्ष का नेता इस स्थान पर हैं।इसी के साथ  7th ए– के आधार पर भारत रत्न पुरस्कार विजेताभी इसी स्थान को पाते हैं।

8th नागरिक–
भारत में मान्यता प्राप्त राजदूत, मुख्यमंत्री ओर संबंधित गवर्नर्स को ये स्थान मिलता हैं।

9th नागरिक–
सुप्रीम कोर्ट के जज इस स्थानमे हैं।9th A– यूनियन पब्लिक सर्सिस कमिशन के चेयरपर्सन, चीफ इलेक्शन कमिशनर, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को भी ये स्थान मिलता हैं।

10th नागरिक–
राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन, डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स, लोकसभा के डिप्टी स्पीकर, योजना आयोग के सदस्य (वर्तमान में नीति आयोग), राज्य केडर के संघ  के मंत्री को आए स्थान मिलता हैं।

11th नागरिक–
अटर्नी जर्नल (एजी), कैबिनेट सचिव, उप राज्यपाल या इन पदसे बरोबरी वालेभी ये स्थान प्राप्त करते हैं।

12th नागरिक–
पूर्ण जनरल या समकक्ष रैंक वाले कर्मचारियों के चीफ या साम्यता वाले को ये स्थान मिलता हैं।

13th नागरिक– विदेशी ओर स्थानीय राजदूत ,असाधारण और पूर्ण नियोक्ता जो कि भारत में मान्यता प्राप्त हैं इन्हें ये स्थान मिलता हैं।

14th नागरिक–
राज्यों के चेयरमैन और राज्य विधानसभा के स्पीकर (सभी राज्य शामिल), हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ सभी राज्यों की पीठ के जज शामिल किये गए हैं।

15th नागरिक–
राज्यों के कैबिनेट मिनिस्टर्स (सभी राज्यों के शामिल), केंद्र शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्य कार्यकारी काउंसिलर (सभी केंद्र शासित राज्य) केंद्र के उपमंत्री को य3 स्थान मिलता हैं।

16th नागरिक–
लेफ्टिनेंट जनरल या समकक्ष रैंक का पद धारण करने वाले स्टाफ के प्रमुख अधिकारी को 16 नंबर के स्थान पर देखा जाता हैं।

17th नागरिक– अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष, अनुसूचित जनजाति के राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश को स्थान मिलता हैं।

18th नागरिक–
राज्यों (उनके संबंधित राज्यों के बाहर) में कैबिनेट मंत्री, राज्य विधान मंडलों के सभापति और अध्यक्ष (उनके संबंधित राज्यों के बाहर), एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार आयोग के अध्यक्ष, उप अध्यक्ष और राज्य विधान मंडलों के उपाध्यक्ष (उनके संबंधित राज्यों में), मंत्री राज्य सरकारों (राज्यों में उनके संबंधित राज्यों), केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्री और कार्यकारी परिषद, दिल्ली (उनके संबंधित संघ शासित प्रदेशों के भीतर) संघ शासित प्रदेशों में विधान सभा के अध्यक्ष और दिल्ली महानगर परिषद के अध्यक्ष, उनके संबंधित केंद्र शासित प्रदेशों में हैं ऐसे व्यक्ति को ये स्थान मिलता हैं।

19th नागरिक–
संघ शासित प्रदेशों के मुख्य आयुक्त, उनके संबंधित केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यों के उपमंत्री (उनके संबंधित राज्यों में), केंद्र शासित प्रदेशों में विधान सभा के उपाध्यक्ष और मेट्रोपॉलिटन परिषद दिल्ली के उपाध्यक्ष को स्थान मिलता हैं।

20th नागरिक–
राज्य विधानसभा के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन (उनके संबंधित राज्यों के बाहर)ये स्थान प्राप्त करते हैं।

21th नागरिक–
सांसद सदस्य को य3 सन्मान मिलता हैं।राज्यसभा,लोकसभा और राष्ट्रपति द्वारा नमोनित संसद भी ये स्थान लेते हैं।

22th नागरिक–
राज्यों के डिप्टी मिनिस्टर्स (उनके संबंधित राज्यों के बाहर)ये स्थान लेते हैं।

23th नागरिक–
आर्मी कमांडर, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और इन्हीं की रैंक के बराबर के अधिकारी, राज्य सरकारों के मुख्य सचिव, (उनके संबंधित राज्यों के बाहर), भाषाई अल्पसंख्यकों के आयुक्त, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आयुक्त, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य, अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के सदस्य, अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग के सदस्य इस स्थानपर हैं।

24th नागरिक–
उप राज्यपाल रैंक के अधिकारी या इन्हीं के समक्ष अधिकारी को ये स्थान मिलता हैं।

25th नागरिक–
भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव को इस स्थान पे देखा जाता हैं।

26th नागरिक–
भारत सरकार के संयुक्त सचिव और समकक्ष रैंक के अधिकारी, मेजर जनरल या समकक्ष रैंक के रैंक के अधिकारी को ये स्थान प्राप्त हैं।

27th नागरिक–
भारत के सत्ताईसवें नागरिक आम इंसान होते हैं जैसे की आप और हम!हमारे देशमें राष्ट्रपति पहले ओर हम 27 नंबर पर खड़े हैं।27 से सीधा 1 नंबर का स्थान मिलता हैं।वो लोकशाही में संभव हैं।हमारी लोकशाही विश्वकी सबसे बड़ी लोकशाही का गौरव संभाले हुए हैं।
#सरकार

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